पलवल, 6 जनवरी (आवाज केसरी) । महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से बचाव (पीओएसएच एक्ट अधिनियम 2013) के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी व मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी अर्चित वाट्स के सहयोग से जिला पलवल में लगभग 36 विभागों द्वारा बनाई गई आंतरिक शिकायत निवारण कमेटी के करीब 100 सदस्यों को दो बैचों में प्रशिक्षण दिया गया।
यौन उत्पीडन अधिनयम 2013 के बारे में विस्तार से बताने के लिए मार्था फेरेल फाउंडेशन की ओर से समीक्षा व नित्या द्वारा यह प्रशिक्षण दिया गया, जिन्होंने इस एक्ट के बारे में विस्तार से समझाया। प्रशिक्षण में बताया कि महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा को सहन न करें और उसका विरोध करें। महिलाओं को नारी सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों, लिंग समानता सभी के महत्व को समझना होगा। कार्यस्थल पर हुए यौन उत्पीडऩ अधिनियम 2013 के अनुसार महिलाओं को यौन उत्पीडऩ के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है। शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी और 90 दिनों के अंदर-अंदर शिकायत का निवारण किया जाता है। आपकी गोपनीयता के लिए यौन उत्पीडऩ की शिकार हुई महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिला अधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकती है। इस ट्रेनिंग में महिला एवं बाल विकास, बागवानी, जिला उद्योग केंद्र, मार्किट कमेटी पलवल व हथीन, आईटीआई पलवल व हथीन, बहुतकनीकी संस्थान उटावड, राजकीय महाविद्यालय पलवल व होडल, रेडक्रॉस सोसायटी, जिला नगर योजनाकार, डीईटीसी पलवल, विद्युत, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, नगर परिषद पलवल व होडल, खंड विकास पंचायत विभाग, जिला कल्याण, आयुर्वेदिक, कृषि, पशुपालन, पुलिस विभाग, अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, उपमंडल अधिकारी पलवल, हथीन, होडल, जिला परिषद, चीनी मिल, वन मंडल अधिकारी आदि विभागों व प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं के विभागाध्यक्ष व आईसीसी कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों ने भाग लिया।
36 विभागों की कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से बचाव आंतरिक शिकायत निवारण कमेटी के सदस्यों को प्रशिक्षण
[the_ad id='25870']