नई दिल्ली,4 जून ( आवाज केसरी ) । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कोरोना संकट के इस समय में पीएफ खाताधारकों के हित में कई सारे कदम उठा रहा है। ईपीएफओ ने निकासी क्लेम की प्रक्रिया में देरी का सामाना कर रहे अपने सभी पीएफ खाताधारकों से कहा है कि वे मात्र 72 घंटों में क्लेम की ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के लिए कोरोना वायरस महामारी नियम के तहत निकासी के लिए आवेदन करें। इस नियम के तहत क्लेम आवेदन कर सदस्य बहुत कम समय में निकासी कर सकेंगे।
ईपीएफओ ने कहा, ‘ईपीएफओ द्वारा कोविड-19 महामारी प्रकोप के अंतर्गत ईपीएफ के निकासी क्लेम (Form-31) आवेदन को प्राथमिकता के साथ प्रोसेस किया जा रहा है।’ इससे पहले इपीएफओ ने सभी सब्सक्राइबर्स से कहा था कि अगर किसी ने अन्य दूसरे क्लेम के लिए आवेदन किया है और उसकी प्रोसेस में बहुत समय लग रहा है, तो वे कोविड-19 महामारी नियम के तहत ऑनलाइन ईपीएफ निकासी क्लेम भर सकते हैं, इससे उन्हें बहुत जल्द नकदी मिल जाएगी।
ईपीएफओ ने बताया कि कोविड-19 के तहत ऑनलाइन क्लेम 72 घंटों के अंदर ऑटो मोड में प्रोसेस्ड हो रहा है। हालांकि, जिन क्लेम में केवाईसी पूरी नहीं हुई है, तो उनमें मैन्युअल प्रोसेसिग होती है, जिसमें समय लग सकता है। ईपीएफओ ने बताया कि वे अन्य क्लेम्स को भी प्रोसस कर रहे हैं।

तीन दिन में क्लेम की प्रोसेस पूरी करने के बाद ईपीएफओ सदस्य के खाते में पैसा जमा करने के लिए बैंक में चैक जमा करा देता है। इसके बाद बैंक सदस्य के खाते में पैसै जमा करने में एक से तीन दिन का समय लेते हैं। कोविड-19 नियम के तहत सदस्य इस तरह ईपीएफ निकासी क्लेम का आवेदन कर सकते हैं
स्टेप 1. सबसे पहले सदस्य को ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल में लॉग-इन करना होगा।
स्टेप 2. अब ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर जाएं और क्लेम (Form-31,19,10C & 10D)विकल्प का चयन करें।
स्टेप 3. अपने यूएएन के साथ लिंक बैंक अकाउंट नंबर को दर्ज करें।
स्टेप 4. ‘Proceed For Online Claim’ पर क्लिक करें।
स्टेप 5. पीएफ एडवांस (Form 31) को चुनें।
स्टेप 6. अब निकासी के उद्देश्य के रूप में कोरोना वायरस महामारी प्रकोप ‘Outbreak of pandemic (COVID-19)’ को चुनें।
स्टेप 7. निकासी की राशि डालें और चेक की स्केन्ड कॉपी अपलोड करें व अपना अपना पता भरें।
स्टेप 8. अब ‘Get Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें।स्टेप 9. अब अपने आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें। इसके साथ ही क्लेम सबमिट हो जाएगा।