पलवल, 18 सितंबर,(आवाज केसरी)
पलवल जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने नया गांव वार्ड नंबर-2, राजीव नगर वार्ड नंबर-4, बाली नगर वार्ड नंबर-12, जवाहर नगर वार्ड नंबर-12, न्यू कॉलोनी बाली नगर वार्ड नंबर-12, जवाहर कॉलोनी वार्ड नंबर-12, एसआरएस फ्लैट आगरा चौक वार्ड नंबर-13, सुखराम हॉस्पिटल वाली गली वार्ड नंबर-15, कृष्णा कॉलोनी वार्ड नंबर-17, दया कॉलोनी वार्ड नंबर-19, मोती कॉलोनी वार्ड नंबर-23, कालरा कॉलोनी वार्ड नंबर-25, एकता नगर नजदीक सिविल हॉस्पिटल वार्ड नंबर-25, गांव बड़ौली, खजुरका, अलावलपुर, मंडोरी हथीन, मंडकौला, औरंगाबाद, मानपुर, बंचारी होडल, भिडूकी, जनौली, सहराला, बामनीखेड़ा, हसनपुर रोड होडल, नजदीक जैन धर्मशाला होडल, रेलवे रोड नजदीक गोदाम होडल में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। इसके अतिरिक्त नागरिक अस्पताल पलवल में कंट्रोल रूम (कोरोना वॉर रूम) स्थापित किया हुआ है तथा नोडल अधिकारी डा. योगेश मलिक को इसका इंचार्ज नियुक्त किया हुआ है। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे।
कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।