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उपायुक्त ने कोरोना पॉजीटिव केस मिलने पर जिला में किए कंटेनमेंट जोन घोषित


पलवल, 23 अगस्त।
उपायुक्त नरेश नरवाल ने राजीव नगर शमशाबाद पलवल वार्ड नंबर-3, मोहन नगर पलवल वार्ड नंबर-4, मकान नंबर-1097 कैलाश नगर पलवल वार्ड नंबर-4, न्यू कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-13, न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-13, मकान नंबर-डीई-546 आदर्श कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-15, मकान नंबर-548 कृष्णा कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-17, मकान नंबर-ई-3-277 पीर वाली गली बडे मौहल्ले के सामने जी.टी. रोड पलवल वार्ड नंबर-19, नजदीक बी.के. स्कूल शिव विहार कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-23, पंचवटी कॉलोनी पलवल वार्ड नंबर-24, ओमेक्स सिटी पलवल वार्ड नंबर-24, प्रेम कॉलोनी होडल, गांव बढराम पलवल, गांव बढराम नगला आजाद नगर पलवल, गांव बमडीयाका पलवल, गांव रसूलपुर पलवल, गांव अटोंहा पलवल, गांव बामनीखेडा पलवल, गांव पृथला पलवल, गांव औरंगाबाद होडल, गांव सौंद होडल, गांव पहाडी हथीन, गांव नागलजाट हथीन में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्रों को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे।
कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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