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उपायुक्त ने कोरोना पॉजीटिव केस मिलने पर जिला में किए कंटेनमेंट जोन घोषित

जिला उपायुक्त पलवल नरेश नरवाल


पलवल, 24 जुलाई (आवाज केसरी)। पलवल में कोरोना का कहर और डर लगातार बढ़ते हुए मंडरा रहा है । अज फिर नये कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आये हैं । हालांकि 15 पुराने मरीज ठीक भी हुए हैं ।पलवल जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 753 तक पहुँच चुकी है । प्रशाशन लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है लेकिन लोगों की जाने-अनजाने लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं । बढ़ते मरीजों की संख्या से चिंतित जिला उपायुक्त ने नये क्षेत्रों को कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है ।

उपायुक्त नरेश नरवाल ने पलवल के श्याम नगर में मकान नंबर-38ए वार्ड नंबर-20, श्याम नगर के मकान नंबर-बीपी 400 वार्ड नंबर-20, पंचवटी रोड पर नाज सिनेमा के नजदीक वार्ड नंबर-24, मकान नंबर-236 दरबार कुआं वार्ड नंबर-28, गांव आल्हापुर वार्ड नंबर-30, होडल की पेच कॉलोनी नजदीक अग्रवाल धर्मशाला, होडल का 22-सी मोहल्ला, हथीन के श्याम नगर में गौरी आश्रम के नजदीक, गांव नाइ का नगला नजदीक राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोस्ट गुलावद, गांव भैंडोली में गोदाम के नजदीक, बंचारी में प्रेमपट्टी, होडल के गांव भैंडोली, गांव हसनपुर, गांव बुराका में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद व नगर पालिका की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे।
कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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