पलवल, 11 नवंबर। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पलवल के अध्यक्ष नरेश नरवाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 व आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी कर दीपावली, गुरू पर्व, कार्तिक पूर्णिमा त्योहारों के दौरान कोविड-19 के संबंध में संक्रमण के संभावित फैलाव को रोकने, पाजीटिव केस व होम आइसोलेट लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी सभी प्रकार की एसओपी की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने इसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व अन्य अधिकारियों की डयूटी निर्धारित की हैं।
जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 पूरे विश्व में व्याप्त है, जोकि मानव जीवन के लिए घातक है। अब तक इस वायरस के लिए दवाई नहीं बनी है। प्रदेश सरकार की ओर से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा महामारी रोग कोविड-19 विनियम 2020 भी तैयार किया गया है।
दीपावली, गुरू पर्व, कार्तिक पूर्णिमा त्योहारों के दौरान की जाए एसओपी की सख्ती से अनुपालना : जिलाधीश
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