पलवल,(आवाज केसरी )
जिलाधीश नरेश नरवाल ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्नातक व स्नातकोत्तर की टर्मिनल सेमेस्टर व वार्षिक लिखित परीक्षा सितंबर 2020 हेतु आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को शांतिपूण एवं सुचारू रुप से सम्पन्न कराने के मद्देनजर जिला में स्थापित किए गए सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की है। इसके अंतर्गत नियमों की अवहेलना के दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वह दंड का भागीदार होगा।
जिलाधीश ने बताया कि 15 सितंबर से 29 सितंबर तक विभिन्न सत्रों में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक व स्नातकोत्तर टर्मिनल समिस्टर व वार्षिक परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा को हर प्रकार के व्यवधान से मुक्त करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर 29 सितंबर 2020 परीक्षाओं के सम्पन्न होने तक धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परीधि में किसी भी अनावश्यक व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में फोटोस्टेट की सभी दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखी जाएंगी। जिलाधीश ने इस दौरान जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच लोगों अथवा इससे अधिक लोगों के एक स्थान पर इक_ïा होने तथा अग्रियास्त्र, तलवार, बरछाा, गंडासी, लाठी, बरछा, कुलहाडी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पूर्णतय प्रतिबंध लगा दिया है। इन निर्देशों की अवहेलना करने के दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
स्नातक व स्नातकोत्तर की टर्मिनल सेमेस्टर व वार्षिक लिखित परीक्षा के लिए धारा 144
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