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अब विवाह पंजीकरण उपरांत ही मिलेगा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ : उपायुक्त

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार की ओर से दिया जाता है 31 से 71 हजार तक का शगुन

पलवल,4 जनवरी (गुरूदत्त गर्ग) । हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गरीब व बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, ताकि गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
डीसी नेहा सिंह ने बुधवार को बताया कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले  www.shaadi.edisha.gov.in/  पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं। पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित बेटी के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।
डीसी ने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी सभी संसाधनों से वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और उनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उन्हें 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उन्हें 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

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