नई दिल्ली,(आवाज केसरी) । केंद्र सरकार 20 जुलाई से देशभर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून – 2019 लागू करने जा रही है। इस कानून के तहत किसी उत्पाद का भाम्रक विज्ञापन देने पर कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-1986 की जगह लेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Food and Public Distribution) द्वारा 15 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह कानून 20 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा।
कोरोना के चलते हुई देरी
आपको बता दें कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 इस साल जनवरी में ही लागू होना था, लेकिन किसी वजह से इसकी तिथि मार्च के लिए बढ़ा दी गई थी। हालांकि कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए देशव्यापी लॉकड़ाउन (Lockdown) के कारण इसकी तिथि आगे टल गई, लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 20 जुलाई से देशभर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हो जाएगा।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की प्रमुख विशेषताएं
नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में विवादों के तुरंत निपटारा करने के मकसद से मध्यस्थता (Arbitration) के लिए एक वैकल्पिक विवाद निपटारे की व्यवस्था की गई है।
नए कानून में उपभोक्ता अदालतों के अलावा एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) का प्रावधान किया गया है।
इस आयोग के गठन होने के बाद अगर देश में कोई भी कंपनी उपभोक्ता से सामान पर ज्यादा मूल्य वसूलती है तो इस पर सीडीआरसी कार्रवाई करेगा। सीडीआरसी इस पर सख्त फैसला भी ले सकता है।
इस नए कानून के बाद खाने-पीने में मिलावट करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
इस नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है।
सिनेमा हॉल में खाने-पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे लेने वालों की अगर मिलती है शिकायत तो होगी कार्रवाई।
उतमजी पढ लिया गुरूदत्त जी
शुक्रिया जी