पलवल, 02 सितंबर, (आवाज केसरी) ।
जिलाधीश नरेश नरवाल ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं हरियाणा सरकार द्वारा अनलॉक-4 के तहत आवश्यक हिदायतें जारी की गई हैं। जारी हिदायतों के तहत कंटेनमेंट जोन में आगामी 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कोविड-19 प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों तथा यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। सभी के लिए दो गज की दूरी का पालन करना तथा दुकानदारों द्वारा ग्राहकों की सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना जरूरी है। जहां तक संभव हो घर से कार्य करने की अनुमति दी जाए। थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश या सेनेटाइजर को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा निकास द्वारों एवं कॉमन स्थलों पर भी हैंडवॉश या सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। सम्पूर्ण कार्यस्थलों को नियमित अंतराल पर सेनेटाइज करना तथा मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे दरवाजे के हैंडल आदि को भी सेनेटाइज करना होगा। कार्यस्थलों के प्रभारियों द्वारा कामगारों तथा स्टॉफ के बीच कार्य करने एवं लंच ब्रैक के दौरान उचित दूरी रखना सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आरोग्य सेतु एप विकसित की गई है जो सम्पर्कों की पहचान करने, कोरोना वायरस के लक्षणों के व्यक्तियों की मैपिंग करने तथा स्वयं के परीक्षण के लिए लाभकारी है। उन्होंने जिलावासियों का आह्वïान किया है कि वे अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें। इस एप के माध्यम से एप का प्रयोग करने वाले को कोविड-19 के खतरे के बारे में संदेश प्राप्त होता है। कोविड-19 के बारे में मीडिया अपडेट्स आदि के बारे में जानकारी हासिल होती है।
हरियाणा सरकार द्वारा अनलॉक-4 के तहत आवश्यक हिदायतें जारी : डीसी
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