पलवल, 13 नवंबर। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-16(।) और 17(॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवंबर 2024 के महीने में 13, 18 व 20 नवंबर 2024 को जिला पलवल में शहरी/नियंत्रित क्षेत्र पलवल/होडल/हथीन/पृथला और अनुसूचित सडक़/राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रतिबंधित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों/उपनिवेशीकरण के विध्वंस के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीटीपी नरेंद्र नैन को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सभी संबंधित अधिकारी एवं विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासन के अधीन भूमि पर किसी भी न्यायालय से कोई रोक, यथास्थिति आदि न हो तथा उपरोक्त कार्यवाही पर कार्य या कार्य नियमानुसार हो। विषय भूमि का सीमांकन कार्य भी नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया है और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन। उन्होंने इस संबंध में जारी विभिन्न सीपीसीबी/अन्य सभी सक्षम प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों के अनुसार धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधीश ने डीटीपी नरेंद्र नैन को किया ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त : डा. हरीश कुमार वशिष्ठ
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