Home ताज़ा खबरें जिला उपायुक्त ने पानी निकासी पर अधिकारियों को दिये दिशा निर्देश

जिला उपायुक्त ने पानी निकासी पर अधिकारियों को दिये दिशा निर्देश

अंबाला, 25 फरवरी । उपमंडल नारायणगढ़ के अंतर्गत गांव काठेमाजरा व जग्गूमाजरा के पानी की निकासी बारे माननीय उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ की रिट याचिका बारे वीरवार को  उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय में इस विषय को लेकर एक बैठक की जिसमें उन्होंने निर्देश दिये कि कार्यकारी अभियंता पीडब्लयूडी अपने विभाग से सम्पर्क स्थापित करके अति शीघ्र ग्रांट जारी करवाकर टैंडर इत्यादि की प्रक्रिया अमल में लाएं और सोमवार को लिखित में रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करेगी कि अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है।

 कार्यकारी अभियंता ईरीगेशन पोंड अथोरिटी से विचार विमर्श करके जग्गू माजरा के तालाब का ओवर फ्लो पानी बरसाती नदी बेगना तक ले जाने की व्यवस्था करें और अनुदान जारी करवाने की प्रक्रिया अमल में लाएं। बैठक में उपायुक्त ने रेंज ऑफिसर नारायणगढ़ को निर्देश दिये कि जग्गू माजरा के तालाब के ओवर फ्लो पानी को सिंचाई इत्यादि में उपयोग करने हेतू अपने वाटर चैनल (कूल)को बनवाने हेतू शिवालिक विकास बोर्ड से अनुदान जारी करवाकर अपना कार्य शुरू करवाएं।

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उपायुक्त ने बैठक में एसडीएम नारायणगढ़ व डीडीपीओ अम्बाला को निर्देश दिये कि सभी सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट लेते हुए माननीय कोर्ट में दाखिल रिट पटिशन का जवाब तैयार करवाएं। बैठक में एसडीएम नारायणगढ़ डा0 वैशाली शर्मा, डीडीपीओ रेणू जैन, बीडीपीओ नारायणगढ़ संजय कुमार, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग प्रवीन गुप्ता के साथ लोक निर्माण विभाग के एसडीओ के साथ-साथ सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद रहे। 

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