पवित्र कुरान भ्रष्टाचार की नहीं, दान की बात करता है
कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था – “धर्म जनता की अफीम है”, यह एक ऐसा मुहावरा है जो धर्म की तुलना एक नशे से करता है, और रूपक रूप से बताता है कि धर्म कैसे नशे की लत और हानिकारक हो सकता है। यह मुहावरा वक्फ संशोधन विधेयक के इर्द-गिर्द मौजूदा कथानक के लिए बिल्कुल सही है, इस तथ्य को देखते हुए कि कुछ समूह इसे इस्लामी संस्थाओं पर सीधे हमले के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि संशोधनों का गहन विश्लेषण बताता है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य किसी धार्मिक समुदाय को लक्षित करना नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्डों के भीतर जवाबदेही को सुव्यवस्थित और सुनिश्चित करना है। चूँकि धर्म अक्सर मुद्दे की योग्यता की जाँच किए बिना लोगों के बीच भावनाएँ लाता है, इसलिए यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि वक्फ संशोधन एक धार्मिक संघर्ष नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार से निपटने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक आवश्यक सामाजिक सुधार है। पवित्र कुरान में परिकल्पित इस्लामी शरिया में वक्फ की अवधारणा का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। इसके बजाय, कुरान वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं का विशेष रूप से नाम लिए बिना दान और उदारता के कार्यों पर जोर देता है। कुरान की कई आयतें दान देने के महत्व पर जोर देती हैं, लेकिन संस्था के रूप में वक्फ की स्थापना का कोई संदर्भ नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए: “जब तक आप अपनी प्रिय चीज़ों में से कुछ दान नहीं करते, तब तक आप कभी भी नेकी हासिल नहीं कर सकते। और जो कुछ भी आप देते हैं, वह निश्चित रूप से अल्लाह को अच्छी तरह से पता है।” (सूरह अली इमरान: 92), “जो लोग अल्लाह के मार्ग में अपना धन खर्च करते हैं और अपने दान के बाद अपनी उदारता या चोट पहुंचाने वाले शब्दों की याद नहीं दिलाते हैं- उन्हें अपने रब से इसका इनाम मिलेगा।” (सूरह अल-बक़रा: 262)। आयतों की गहरी समझ से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक संस्था के रूप में वक्फ का विकास समय के साथ हुआ सदियों से चली आ रही परंपरा को ईश्वरीय आदेश की बजाय सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं ने आकार दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर पूरी तरह धार्मिक नजरिए से विचार करना भ्रामक और प्रतिकूल दोनों है। इसके अतिरिक्त, हनफी न्यायशास्त्र के तहत, जिसका अधिकांश भारतीय मुसलमान पालन करते हैं, मुतवल्ली (वक्फ प्रशासक) का मुसलमान होना अनिवार्य नहीं है। प्रसिद्ध इस्लामी मदरसा, दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवा संख्या 34944 में स्पष्ट रूप से कहा है कि वक्फ मामलों में पारंगत, ईमानदार और सक्षम व्यक्ति वक्फ संपत्तियों का प्रशासन कर सकता है, चाहे उनका धार्मिक जुड़ाव कुछ भी हो। यह दृष्टिकोण वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमानों को शामिल करने के खिलाफ विरोध के आधार को समाप्त कर देता है। मुतवल्ली की भूमिका मूल रूप से प्रशासनिक होती है, यह सुनिश्चित करना कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष उपयोग किया जाए- ऐसा कार्य जिसके लिए किसी धार्मिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम में संरचनात्मक खामियों को दूर करना है, जैसे किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले गहन और पारदर्शी सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित करके संपत्तियों का सत्यापन करना; निष्पक्ष सुनवाई और समाधान सुनिश्चित करने के लिए विवादित संपत्तियों में न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति देकर न्यायिक निगरानी के माध्यम से; महिलाओं और विविध पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से शामिल करने सहित बोर्डों में प्रतिनिधित्व बढ़ाकर वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन करना और सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए वक्फ बोर्डों को अनियंत्रित अधिकार प्रदान करने वाले कुछ खंडों को निरस्त करके मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाना। वक्फ संशोधन विधेयक को धार्मिक विवाद के रूप में प्रस्तुत करना न केवल जवाबदेही के मूल मुद्दे को पटरी से उतारता है बल्कि अनावश्यक सांप्रदायिक दरार भी पैदा करता है।