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कोरोना पॉजीटिव केस मिलने पर उपायुक्त ने किए कंटेनमेंट जोन घोषित

कन्टेनमेंट जोन मे लोगो की आवाजाही हुई बंद

पलवल, 13 जून। (आवाज़ केसरी)
उपायुक्त नरेश नरवाल ने पलवल जिला में पुलिस लाइन पलवल, गांव सौंद, छज्जूनगर, मंडकोला, अंधोप, बांसवा, बहीन, जलालपुर खालसा, पलवल के कैलाश नगर वार्ड नंबर-2, राजीव नगर वार्ड नंबर-3, सेक्टर-2 की न्यू हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी व हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर-15, शिव कॉलोनी वार्ड नंबर-18, न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर-23, इंद्रपुरी मौहल्ला वार्ड नंबर-19, बसंत विहार, गांव किठवाडी वार्ड नंबर-6, होडल की पुरानी सब्जी मंडी वार्ड नंबर-21, देशल मौहल्ला होडल वार्ड नंबर-16 व नजदीक होडल मौहल्ला में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

DC नरेश नरवाल

उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत पुलिस लाइन पलवल, गांव सौंद, छज्जूनगर, मंडकोला, अंधोप, बांसवा, बहीन, जलालपुर खालसा क्षेत्र में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवर ऑल मजिस्ट्रेट होंगे।
इसी प्रकार पलवल के कैलाश नगर वार्ड नंबर-2, राजीव नगर वार्ड नंबर-3, सेक्टर-2 की न्यू हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी व हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर-15, शिव कॉलोनी वार्ड नंबर-18, न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर-23, इंद्रपुरी मौहल्ला वार्ड नंबर-19, बसंत विहार, गांव किठवाडी वार्ड नंबर-6, होडल की पुरानी सब्जी मंडी वार्ड नंबर-21, देशल मौहल्ला होडल वार्ड नंबर-16 व नजदीक होडल मौहल्ला के लिए भी आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की पर्याप्त टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। यह सभी टीम सिविल सर्जन के निर्देशन में कार्य करेंगी। वहीं संबंधित क्षेत्रों को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित नगर परिषद की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। संबंधित कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए एसडीएम पलवल तथा एसडीएम होडल ओवर ऑल मजिस्ट्रेट होंगे।
कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी

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