उल्लंघन करने वाले लोगों की खिलाफ की जाएगी कार्रवाई: जिलाधीश
जींद, (आवाज केसरी) । जिलाधीश डॉ० आदित्य दहिया ने मंगलवार को जिला की परीधी में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फसल अवशेष जलाने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश आगामी दो माह अक्तूबर व नवम्बर तक लागू रहेंगे। अगर काई व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघना करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सपठित वायु बचाओ एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा कि फसल अवशेष जलाने पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा भी प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये गए है। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेशों की जिला में पूर्ण रूप से पालना की जाएगी। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वे फसल अवशेषों को जलाने की बजाय इसका उपयोग पशुचारे के रूप में करें। फसल अवशेषों के जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और मानव जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पडता है,जिससे अनेकों रोग पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से भूमि में मौजूद मित्र किट मर जाते है। जिसका खामयाजा किसान को कम पैदावार प्राप्तकर चुकाना पड़ता है।