Home ताज़ा खबरें कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्ति हेतु 31 जनवरी 2021 तक करें आवेदन...

कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्ति हेतु 31 जनवरी 2021 तक करें आवेदन : उपायुक्त

पलवल, 22 जनवरी (हि.स.) । उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया है कि वर्ष 2020-21 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए समैम योजना के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। जिसके बारे उप निदेशक डा. महावीर सिंह ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत फसल कृषि यन्त्रों जैसे कि स्ट्रॉ-बेलर, हे-रेक, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लेशर, बिरिकेट मेकिंग मशीन, पीटीओ ऑपरेटेड वीडर, ट्रैक्टर चालित रीपर बाईन्डर, पैडी ट्रांसप्लान्टर, लेजर लैण्ड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर पंप, रीपर बाइंडर (4 व 3 पहिया), मल्टिक्रॉप प्लांटर, मेज प्लांटर (मक्का बिजाई) मशीन, न्युमैटिक प्लांटर, कॉटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर चालित बूम स्प्रेयर इत्यादि पर अनुदान का लाभ लेने हेतू इच्छुक किसान विभाग की वैबसाईट   पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। किसान उक्त कृषि यन्त्रों में से अलग-अलग तरह के किन्ही तीन यन्त्रों हेतू ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। किसान ने उसी कृषि यन्त्र पर पिछले चार वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो। ट्रेक्टर चालित कृषि यन्त्र पर अनुदान हेतु किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना टैक्टर होना अनिवार्य है। किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना भी अनिवार्य है। इन कृषि यंत्रों की खरीद पर सूचीबद्ध कृषि यन्त्र निर्माताओं से जिनकी मशीन भारत सरकार से अनुमोदित परीक्षण संस्थान से पास हैं, करनी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जिन कृषि यन्त्रों की लागत 2.5 लाख रुपए से कम है उसकें लिए 2 हजार 500 रुपए व जिन कृषि यन्त्रों की लागत 2.5 लाख रुपए से अधिक है, उसके लिए 5 हजार रुपए की टोकन राशि जमा करवानी होगी जोकि रिफंडेबल होगी। योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसान को 40 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग (महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु एव सीमांत किसान) को 50 प्रतिशत अनुदान राशि का लाभ दिया जाएगा।

सहायक कृषि अभियन्ता रणजीत कुमार ने बताया है कि कृषि यन्त्रों पर अनुदान लेने के इच्छुक किसान विभाग की वैबसाईट पर 31 जनवरी 2021 तक ऑॅनलाईन आवेदन कर सकते है आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो प्रति, टै्रक्टर की वैद्य आरसी की प्रति, पिछले चार वर्षों में उक्त कृषि यन्त्र न खरीदने का शपथ पत्र, पटवारी की रिपोर्ट, आरक्षित वर्ग का प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। किसान अधिक जानकारी के लिए विभाग की वैबसाईट पर अथवा सहायक कृषि अभियन्ता पलवल के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है। हिन्दुस्थान समाचार /गुरुदत्त

[the_ad id='25870']

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here