पलवल, 16 अक्टूबर।आवाज केेेसरी।
जिलाधीश नरेश नरवाल ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से कोविड-19 से संबंधित विभिन्न प्रकार के टेस्ट की दरें निर्धारित की गई हैं। जिलाधीश ने बताया कि राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 के तहत आदेश पारित किए हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक कोई भी निजी लैब कोविड-19 से संबंधित टैस्ट के लिए अधिक दरें वसूल नहीं कर सकेंगी। इसमें जीएसटी या टैक्स, संग्रह करना, पीपीई पैकिंग, सैंपल की ट्रांस्पोर्टेशन, दस्तावेजीकरण व रिपोर्टिंग की दरें भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कोविड-19 से संबंधित टैस्ट सीबीएनएएटी टेस्टिंग की दरें 2400 रुपए प्रति टेस्ट, ट्र्यूएनएटी टेस्ट की दर 2000 रुपए प्रति टेस्ट निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार की ओर से तीन टेस्टों की दरें पहले निर्धारित की जा चुकी हैं, जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट की दर 1200 रुपए प्रति टेस्ट, रैपिड एंटिजन टेस्ट की दर 650 रुपए प्रति टेस्ट तथा आईजीजी बैस्ड ईएलआईएसए टेस्ट के लिए 250 रुपए प्रति टेस्ट शामिल है। उन्होंने बताया कि सभी लैबोरेट्री को आईसीएमआर व स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 के संबंधित दिशा-निर्देशों व एसओपी की अनुपालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि जिला में इन आदेशों की अनुपालना में किसी भी प्रकार की उल्लंघना पाए जाने पर भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
सभी लैबोरेट्री को करनी होगी कोविड-19 के संबंधित दिशा-निर्देशों व एसओपी की अनुपालना
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