पलवल (आवाज केसरी) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/चेयरमैन श्री चन्द्रशेखर व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, श्री पीयूष शर्मा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पलवल के निर्देशन में आज पैनल अधिवक्ता हंसराज शाण्डिल्य द्वारा विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का मूल उद्देश्य समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को दिए गए लाभों एवं मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना है। तथा गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लेने में अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा तालुका स्तरों पर विधिक/ कानूनी सहायता एवं सहयोग सेवा को सशक्त बनाना व गरीबी उन्मूलन योजनाओ के विषय में जागरूकता फैलाना है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं योजना 2015 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन की व्यवस्था का इस्तेमाल सभी वर्गों के असंगठित कामगारों की पहचान कराना व उन्हें पंजीकृत कराना तथा सभी सरकारी योजनाओं के लाभों को योग्य लाभार्थियों तक पहुँचाना आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना, कामगारों में योजनाओं के अंतर्गत उनकी पात्रता के बारे में सूचना फैलाना, असंगठित क्षेत्रों के सभी वर्गों के कामगारों की अनेक वर्ग के लिए उपलब्ध योजनाओं के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण में उनके पंजीकरण के लिए सहायता एवं सलाह देना, प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम विभाग में उपयुक्त पंजीकरण कराना आवश्यक है। किसी भी श्रमिक को बंधुआ मजदूरी व बाल श्रम के लिए बाध्य नही किया जा सकता है जो कि कानूनन अपराध है।