पलवल, 22 जुलाई (आवाज केसरी)।
उपायुक्त नरेश नरवाल ने पलवल के हरीनगर में धान मिल के नजदीक पंडित जी की चौकी वार्ड नंबर-8, बाली नगर वार्ड नंबर-12, न्यू कॉलोनी में मलिक नर्सिंग होम के नजदीक वार्ड नंबर-13, न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी गली नंबर-3 नजदीक सुखराम हॉस्पीटल वार्ड नंबर-14, न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी गली नंबर-3 नजदीक सुखराम हॉस्पीटल वार्ड नंबर-17, शिव कॉलोनी में हरीबोल आश्रम मंदिर के नजदीक वार्ड नंबर-18, अनाजमंडी पलवल की दुकान नंबर-30 वार्ड नंबर-18, बसंत विहार वार्ड नंबर-18, गुरू नानक हॉस्पीटल के सामने श्याम नगर की गली नंबर-3 वार्ड-20, श्याम नगर कॉलोनी वार्ड नंबर-20, देव नगर कॉलोनी शिव मंदिर के नजदीक वार्ड नंबर-22, शिव विहार में सरस्वती कॉलेज के नजदीक वार्ड नंबर-23, मोती कॉलोनी में आईडीबीआई बैंक के सामने वार्ड नंबर-23, ओमेक्स सिटी वार्ड नंबर-24, हुड्डïा सेक्टर-2 वार्ड नंबर-31, गुप्तागंज मार्किट वार्ड नंबर-28, दयानंद स्कूल के नजदीक पातली गेट वार्ड नंबर-29, गांव आल्हापुर एसआरएस सिटी के नजदीक सेक्टर-6 वार्ड नंबर-30, गांव खजूरका, कटेसरा में बामन की चौपाल के नजदीक, अलावलपुर में राजकीय विद्यालय के नजदीक, जनौली, चिरावटा में राजकीय विद्यालय के नजदीक, बढा, मीरापुर में चौपाल के नजदीक, गदपुरी, ककडीपुर, आमरू, देवली, हरफली, बघौला में जनौली रोड, असावटी में राजकीय विद्यालय के नजदीक, होडल के गांव जटोली में पोखर के नजदीक, लीखी में जनता स्कूल के नजदीक, भैंडोली में ठाकुर जी मंदिर के नजदीक, मीरपुर कौराली, गांव भैंडोली में नेतराम मास्टर जी के नजदीक, गांव डकोरा (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित), तूमसरा, हथीन के गांव मीरका में राजकीय विद्यालय के नजदीक में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे।
कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
देखें कोरोना पॉजीटिव केस मिलने पर जिला में कहां किए कंटेनमेंट जोन घोषित
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